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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा होती है। उसको पद से हटाने की प्रक्रिया और कारण सर्वोच्‍च न्‍यायालय के संबंध में लागू प्रक्रिया के समान ही है। जब वह अपने पद में नहीं रहता तो वह केंद्र या राज्‍य सरकार के अधीन और कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्‍ट्रपति केंद्र और राज्‍यों की लेखाओं को रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। केंद्र और राज्‍यों से संबंधित की उसकी लेखा संबंधी रिपोर्टें राष्‍ट्रपति और संबंधित राज्‍यपालों को भेजी जाती है जिन्‍हें संसद और राज्‍य विधायिका के समक्ष रखा जाता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) का सरकारी वेबसाइट देखें।